भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि परतुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ,परतुर, जिला जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
16 दिसम्बर 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि परतुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
परतुर, जिला जालना, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि परतुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,परतुर, जिला जालना, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातो के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/630
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: