रिज़र्व बैंक ने स्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने स्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का गैर बैंकिंग वित्तीयकंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किया
5 अक्तूबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स स्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय शांतिवन-II, जी-6 डॉक्टर्स कॉलनी, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020, में है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण मंजूरी प्रमाणपत्र का आवेदन 28 सितंबर 2001 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिनियम 1934 की धारा 45 डख के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंपनी को तत्काल प्रभाव से (i) किसी व्यक्ति से किसी रूप में जमाराशि स्वीकार करने, नवीकरण करने या अन्यथा के लिए प्रतिबंधित किया है और (ii) कंपनी को निदेश दिया है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना, अगले आदेशों तक अपनी संपत्ति और परिसंपत्ति की बिक्री, या अंतरण न करें, प्रभार निर्माण न करें, गिरवी न रखें या किसी प्रकार का सौदा न करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी को ये निदेश भी दिये हैं कि वह अपने जमाकर्ताओं को सूचित करे कि (i) रिज़र्व बैंक ने कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र नामंजूर किया है और (ii) संविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जमाराशियों की चुकौती के लिए उसकी कार्य-योजना।
पी.वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/429
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