यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की घोषणा की
22 मार्च 2021 यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। एसईएसी की संरचना है:
समिति को सचिवीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह स्मरण किया जाता है कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 के दिशानिर्देश तथा निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए 5 दिसंबर 2019 के दिशानिर्देशों में यह दर्शाया गया था कि यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन शुरू में रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। यह भी सूचित किया गया था कि बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी), उसके बाद के आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और रिज़र्व बैंक द्वारा एसईएसी के गठन की घोषणा की जाएगी। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1282 |
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