प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर दण्ड लगाया गया
25 अक्तूबर 2011 प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर एकल उधारकर्ता मानदण्ड के आधिक्य में विभिन्न माहाविद्यालयों का प्रबंध करने वाले न्यासों को ऋण स्वीकृत करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित अग्रिमों की अधिकतम सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/मार्गदर्शनों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/653 |
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