संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश के लिए समग्र सीमा की निगरानी : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
22 जुलाई 2009 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश के लिए समग्र सीमा की निगरानी : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) शेयरधारिता इसकी चुकता पूँजी के 18 प्रतिशत अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पीएसबी) के लिए 20 प्रतिशत की क्षेत्रीय उच्चतम सीमा से 2 प्रतिशत कम तक पहुँच गई है। अत: उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) जिन्हें संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है की ओर से ईक्विटी शयरों की और खरीद की अनुमति अब भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुरोध किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की ओर से प्रस्तावित खरीद के लिए इस बैंक के ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या तत्काल सूचित की जाए। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक सभी पदनामित बैंक शाखाओं द्वारा प्रस्तावित खरीद पर विचार करने के बाद पहले-आओ-पहले-पाओ आधार पर इस सीमा के 20 प्रतिशत तक पहुँचने तक अनुमति प्रदान करेगा। जी. रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/127 |
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