सिध्दपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिध्दपुर का लाइसेंस रद्द किया गया
11 दिसंबर 2008 सिध्दपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिध्दपुर का लाइसेंस रद्द किया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने सिध्दपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिध्दपुर का लाइसेंस 10 दिसम्बर 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद रद्द करने का आदेश जारी किया। बैंक अर्थक्षम नहीं रह गया था और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्ज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गये थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 2 सितम्बर 1986 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया। 31 मार्च 2006 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। इसके बाद 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2008 को किए गए दो सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिले कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गई है और उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 21 अगस्त 2008 को कारोबार की समाप्ति पर बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 21 अगस्त 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्ज्जीवित किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक को पुनर्ज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से सिध्दपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिध्दपुर, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.एन.मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा है: डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चैंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009, टेली.सं (079) 26589338, फैक्स (079) 26584853; इ-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/870 |
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