विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इंदुसइंद बैंक लिमिटेड
22 दिसंबर 2010 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अधीन इंदुसइंद बैंक लिमिटेड में इक्विटी शेयरों की प्राथमिक/गौर बाज़रों में सकल निवल खरीद निवेश शुरूआती सीमा तक पहुँच गई है। अत: कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबंधित सूची (विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए) में शामिल कर लिया गया है। तदनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा इस कंपनी के शेयरों की और खरीद की अनुमति भारत में शेयर बाज़ारों के माध्यम से नहीं दी जाएगी। आर.आर.सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/875 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: