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अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : काकतीय सिमेंट शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

7 मई 2008

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश
योजना के अधीन निवेश : काकतीय सिमेंट शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2008 को अधिसूचित किया है कि विदेशी अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की ओर से संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत भारत में शेयर बाजारों के माध्यम से काकतीय सिमेंट शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद न की जाए। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि काकतीय सिमेंट शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की सकल शेयर धारिता उसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक पहुंच गयी है।

सबीता बाडकर
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1432

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