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विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - समग्र सीमा की निगरानी : ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड

24 जुलाई 2007

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - समग्र सीमा की निगरानी : ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2007 को अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारत में शेयर बाजारों के माध्यम से ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड के शेयरों की और खरीद न की जाए। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की सकल शेयर धारिता उसकी चुकता इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत की समग्र सीमा तक पहुंच गयी है।

एम.एम.पिटकर
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/119

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