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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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12 मई 2008 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - मैक्लॉयड रस्सेल इंडिया लिमिटेड
12 मई 2008
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन
निवेश - मैक्लॉयड रस्सेल इंडिया लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना प्राथमिक/द्वितीय बाज़ारों के माध्यम से संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की ओर से मैक्लॉयड रस्सेल इंडिया लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि इस कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों ने अपनी चुकता पूंजी की 22 प्रतिशत की सीमा पूरी कर ली है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1450
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