संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड
5 फरवरी 2010 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड अपने ईक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में संकल्प पारित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते कि: (i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद की समग्र सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। 100 प्रतिशत की विदेशी संस्थागत निवेशकों की संशोधित सीमा कंपनी को लागू समग्र 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1084 |
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