संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स एस.ई.इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड
28 जनवरी 2010 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एस.ई.इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड अपने ईक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 74 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में संकल्प पारित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एस.ई.इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते कि: (i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी और परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के 74 प्रतिशत के संबंध में लागू समग्र उच्चतम सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। जे.डी.देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1048 |
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