संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : जिंदल सॉ लिमिटेड (पूर्व में सॉ पाइप्स लिमिटेड)
26 जून 2009
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : जिंदल सॉ लिमिटेड (पूर्व में सॉ पाइप्स लिमिटेड)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि जिंदल सॉ लिमिटेड (पूर्व में सॉ पाइप्य लिमिटेड) अपनी कुल चुकता पूँजी के 49 प्रतिशत तक अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया है।
विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत जिंदल सॉ लिमिटेड के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्तें:
(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू समग्र सीमा के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश निर्धारित सीमाओं के भीतर किए जाए। खरीद अन्य शर्तों के अधीन की जाए।
जे.डी.देसाई सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/2102
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