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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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14 सितंबर 2007 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
14 सितंबर 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शेयर बाज़ारों के माध्यम से संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की ओर से धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि इस कंपनी में विदेशी संस्थागत के निवेशों ने अपनी चुकता पूंजी की 22 प्रतिशत की सीमा पूरी कर ली है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/371
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