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विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश

9 फरवरी 2009

 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/द्वारा
संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश

 
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि अरिहंत फाउन्डेशन्स एण्ड हाउसिंग लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत सकल शेयर धारिता उनकी चुकता पूँजी की निर्धारित सतर्कता सीमा से कम हो गई है। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) जिन्होंने संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की है उन्हें इस संबंध में अब वर्तमान सीमा और दिशानिर्देशों के अंतर्गत द्वितीयक बाज़ार में कंपनी के ईक्विटी शेयरों के खरीद की अनुमति दी गई है।
 
सबीता बाडकर
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1274

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