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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
80499674
20 नवंबर 2008 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
20 नवंबर 2008 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि निम्नलिखित कंपनीयों में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा विदेशी धारिता का प्रतिशत उनकी चुकता पूँजी के 22 प्रतिशत की शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से द्वितीयम बाज़ार में उक्त कंपनियों के शेयरों की खरीद कर सकते है जिन्होने संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की है बशर्ते वर्तमान सीमाओं और दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/737 |
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