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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
80487643
09 जनवरी 2007 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के
9 जनवरी 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के
व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश :
जी न्यूज लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी 2007 को अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारतीय शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत जी न्यूज लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि जी न्यूज लिमिटेड ने अपनी चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत की सीमा पूरी कर ली है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/926
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