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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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27 सितंबर 2007 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
27 सितम्बर 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों
द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश :
दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत भारत में प्राथमिक/गौण बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड अपनी चुकता पूंजी की उत्प्रेरक सीमा तक पहुंच गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/435
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