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विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंटस लिमिटेड (पूर्व में नेटवर्क 18 फिनकॅप लिमिटेड)

25 जून 2009


विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंटस लिमिटेड (पूर्व में नेटवर्क 18 फिनकॅप लिमिटेड)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंटस लिमिटेड (पूर्व में नेटवर्क 18 फिनकॅप लिमिटेड) में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत सकल शेयर धारिता उनकी चुकता पूँजी की सतर्कता सीमा से कम हो गई है। अत: उक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया माना जाए। अत: अब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) जिन्होंने संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की है इस संबंध में वर्तमान सीमा और दिशानिर्देशों के अंतर्गत द्वितीयक बाज़ार में उक्त कंपनी के शेयरों की खरीद कर सकते है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/2095

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