संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश : मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड
28 अप्रैल 2011 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/ भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 24 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपनी असाधारण आम सभा की बैठक में संकल्प पारित किया है। तदनुसार, उपर्युक्त कंपनी के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर अब प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, बशर्तें: (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खरीद की समग्र सीमा अब 33 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक (एएफएफआइ)/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1568 |
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