संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश : मेसर्स इंटरवर्ल्ड डीज़िटल लिमिटेड (पूर्व में इंटरवर्ल्ड फैशन लिमिटेड)
21 जनवरी 2010 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश : मेसर्स इंटरवर्ल्ड डीज़िटल लिमिटेड (पूर्व में इंटरवर्ल्ड फैशन लिमिटेड) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स इंटरवर्ल्ड डीज़िटल लिमिटेड (पूर्व में इंटरवर्ल्ड फैशन लिमिटेड) अपने ईक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) द्वारा खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में संकल्प पारित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स इंटरवर्ल्ड डीज़िटल लिमिटेड के ईक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्तें: (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता पूँजी के लिए लागू 100 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों की 100 प्रतिशत की संशोधित सीमा कंपनी पर लागू समग्र 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर होनी चाहिए। जी.रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1019 |
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