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विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : आइएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड

27 नवंबर 2007

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों
द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : आइएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत में शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफएफआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की ओर से आइएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों की और खरीद नहीं की जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि आइएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड ने अपनी चुकता पूंजी की 72 प्रतिशत की सतर्कता सीमा पूरी कर ली है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/717

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