विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इंदूसिंद बैंक लिमिटेड
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इंदूसिंद बैंक लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि इंदूसिंद बैंक लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) /अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की सकल शेयर धारिता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से कम हो गई है। अतः बैंक कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया हैं। इंदूसिंद बैंक लिमिटेड का नाम प्रतिबंधित सूची से हटाकर सतर्क सूची में रखा गया है। अत: इस बैंक के इक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति केवल भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने पर दी जाएगी। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1099 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: