विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : बैंक ऑफ इण्डिया
29 जून 2010 विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : बैंक ऑफ इण्डिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि बैंक ऑफ इण्डिया में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयर धारिता उनकी चुकता पूँजी की शुरुआती सीमा तक पहुँच गई है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही द्वितीयक बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए इस कंपनी के ईक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी बशर्तें इस संबंध में वर्तमान सीमाओं और दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1783 |
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