विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : बैंक ऑफ बड़ौदा
17 दिसंबर 2009 विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत इक्विटी शेयरों की सकल निवल खरीद उनकी चुकता पूँजी की निर्धारित शुरुआती सीमा से कम हो गई है। अत: विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से द्वितीयक बाज़ार में उक्त बैंक के शेयरों की और खरीद केवल उन विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है जिन्होंने इस संबंध में विद्यमान सीमा और दिशानिर्देयों के अधीन संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/860 |
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