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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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01 जनवरी 2009 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों(एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
01 जनवरी 2009 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों(एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की सकल शेयर धारिता उनकी चुकता पूँजी के 18 प्रतिशत की शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से इस बैंक के ईक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति इस संबंध में वर्तमान सीमा और दिशा-निर्देशों की शर्त के अधीन की जाएगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1011 |
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