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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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20 नवंबर 2008 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों(एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
20 नवंबर 2008 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों(एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि आंध्र बैंक में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की सकल शेयर धारिता उनकी चुक्ता पूँजी के 18 प्रतिशत की शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से आँध्र बैंक की ईक्विटी शेयरों की खरीद कर सकते है जिन्होने संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त की है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/736 |
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