अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी)
26 जून 2020 अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) भारत सरकार ने 01 जुलाई 2020 से शुरू होने वाली अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) योजना शुरू करने की घोषणा की है ताकि निवासी भारतीयों/एचयूएफ़ को बिना किसी मौद्रिक सीमा के कर योग्य बॉण्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। योजना की व्यापक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
मद |
विवरण |
1. निवेश के लिए पात्रता |
बॉण्ड व्यक्तियों (संयुक्त धारिता सहित) तथा हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं। एनआरआई इन बॉण्ड में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं। |
2. प्राप्तकर्ता कार्यालय |
बॉण्ड लेजर खाता के रूप में बॉण्ड के लिए आवेदन पत्र एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की नामित शाखाओं में प्राप्त किए जाएंगे। |
3. अभिदान |
बॉण्ड के लिए अभिदान, नकद (₹ 20,000/- तक)/ड्राफ्ट/चेक या प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में होगी। |
4. अवधि |
बॉण्ड अगली सूचना तक मांग आधारित होगा और केवल गैर-संचयी रूप में जारी किया जाएगा। |
5. निवेश की सीमा |
बॉण्ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। |
6. बॉण्ड के प्रारूप |
बॉण्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता कार्यालय के साथ खोले गए धारक के बॉण्ड लेजर खाता (बीएलए) नामक खाते के क्रेडिट में प्रतिधारित किए जाएंगे। |
7. ब्याज दर (अस्थिर) |
बॉण्ड पर ब्याज प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्ध-वार्षिक रूप से देय है। 1 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% के दर पर किया जाएगा। अगली छमाही के लिए ब्याज दर प्रत्येक छह महीने में निर्धारित की जाएगी, पहला निर्धारण 01 जनवरी 2021 को हो रहा है। संचयी आधार पर ब्याज का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं है। |
8. चुकौती/अवधि |
बॉण्ड जारी होने की तारीख से 7 (सात) वर्ष की समाप्ति पर चुकाने योग्य होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए परिपक्वता पूर्व मोचन की अनुमति होगी। |
9. कर उपचार |
समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तथा बॉन्ड धारक से संबंधित कर स्थिति के अनुसार बॉण्ड के ब्याज पर कर लगाया जाएगा। |
10. हस्तांतरणीयता |
बॉण्ड लेजर खाता के रूप में बॉण्ड, बॉण्ड धारक की मृत्यु के मामले में नामिती(यों)/कानूनी वारिस को छोड़कर हस्तांतरणीय नहीं होंगे। |
11. व्यापार योग्य/अग्रिम |
बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) आदि से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे। |
12. नामांकन |
बॉण्ड का एकमात्र धारक या एकमात्र जीवित धारक, एक व्यक्ति होने के नाते, एक नामांकन कर सकता है। |
योजना की पूरी जानकारी दिनांक 26 जून 2020 की सरकारी अधिसूचना एफ़.सं.4 (10)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2020 में उपलब्ध हैं। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2556 |