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27 सितंबर 2011 को प्रकाशित
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - रेनमिनबी (आरएमबी) में उधार
27 सितंबर 2011 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - रेनमिनबी (आरएमबी) में उधार मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के परामर्श से ऐसी मूलभूत सुविधा क्षेत्र में कार्य कर रही भारतीय कंपनियों जहॉं ''मूलभूत सुविधा'' ईसीबी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत पारिभाषित है, उनको आगे समीक्षा होने तक एक बिलियन अमरीकी डॉलर की एक वार्षिक सीमा तक अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आरएमबी में बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में 27 सितंबर 2011 के ए.पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.30 में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/485 |
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