बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार
14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैधता अंतिम बार 14 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। ये निदेश अब तीन महीनों के लिए अर्थात 15 दिसंबर 2020 से 14 मार्च 2021 तक बैंक पर लागू रहेंगे जो समीक्षाधीन है । इन निदेशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं । हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लायसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/770 |
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