बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात सहकारी बैंक, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
06 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, समय-समय पर यथासंशोधित जिसे दि. 27 अप्रैल 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-78/12.23.096/2019-20 द्वारा पिछली बार दि. 7 नवंबर 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिलात सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 तथा समय-समय पर यथासंशोधित जिसे पिछली बार दि. 27 अप्रैल 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-78/12.23.096/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि मिलात सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दि. 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19, समय-समय पर यथासंशोधित,जिसके लागू रहने की अवधि को दि. 27 अप्रैल 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-78/12.23.096/2019-20 द्वारा बढ़ाकर 7 नवंबर 2020 किया गया था, अब बैंक पर अगले तीन माह की अवधि दि. 08 नवंबर 2020 से दि. 07 फरवरी 2021 के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/602 |
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