बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
27 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र को जारी दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-23 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र को जारी दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-23, अब बैंक पर 30 जनवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1628 |
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