बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत दिशा-निर्देश-गैरलाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
1 जून 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत दिशा-निर्देश-गैरलाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (ए) की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नामत उस्मानाबाद ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, उस्मानाबाद, जालना ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जालना तथा धुले और नंदुरबार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, धुले को कतिपय निर्देश जारी किये हैं। उपर्युक्त बैंको को जारी किये गये निर्देशों के अनुसार वे बचत बैंक (एसबी) खातों, सावधि जमा खातों, आवर्ती जमा खातों और/या किसी अन्य नाम से जमा खातों सहित किसी भी तरह की नयी जमाराशि स्वीकार नहीं करेंगें। तथापि, मौजूदा जमाराशि का नवीकरण उसी नाम और उसी क्षमता में किया जा सकता हैं। बैंकों पर दिनांक 09 मई 2012 के ये निर्देश प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होंगे तथा अगले आदेश तक लागू रहेंगे। दिशा-निर्देशों की एक प्रति रुचि रखने वाली जनता के सदस्यों के अवलोकन के लिए बैंकों के परिसरों में प्रदर्शित की जायेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन दिशा-निर्देशों के संशोधन पर विचार कर सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दिशा-निर्देशों के जारी करने का अर्थ लाइसेंस के आवेदन की अस्वीकृति के रुप में नहीं लगाया जाना चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1914 |
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