बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश -श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड, महाराष्ट्र
1 अक्टूबर 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड को जारी सितम्बर 29, 2011 के निदेश युबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-56/12.22.332/2011-12 और 14 मार्च, 2012 के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-74/12.22.332/2011-12 की वैधता सितम्बर 14, 2012 के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-10 /12.22.332/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन सितम्बर 29, 2012 से मार्च 28, 2013 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोकत वैधता को सूचित करने वाले निदेश दिनांक सितम्बर 14, 2012 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/ 555 |
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