बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला पुणे, महाराष्ट्र
14 फरवरी 2014 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2013 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-1/डी-04/12.22.218/2013-14 के साथ पठित 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-1 /डी-28/12.22.218/2012-13 के के अनुक्रम में दिनांक 03 फरवरी 2014 के अपने संशोधित निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-1/डी-23/12.22.218/2013-14 के माध्यम से रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2014 से 21 अगस्त 2014 के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश के अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । उपर्युक्त संशोधन को सूचित करने वाले 03 फरवरी, 2014 के निदेश की प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त संशोधन जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1639 |
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