बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - अवधि का विस्तार
3 जून 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल को निदेश जारी किए थे, जो 04 जून 2019 के कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए वैध थे तथा जिन्हें पिछले बार 2 दिसंबर 2019 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-42/12.26.058/2019-20 द्वारा 4 जून 2020 तक अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और आवश्यक समझा है कि पूर्वोक्त निदेशों की अवधि को सार्वजनिक हित में बढाया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 2 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-85/12.26.058/2019-20 द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल को जारी दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 जिसे पिछली बार 4 जून 2020 तक बढाया गया था, को अब 5 जून 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2444 |
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