बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना
9 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे अंतिम बार 8 दिसंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-51/12.26.004/2021-22 के द्वारा 9 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि बढ़ाई जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 मार्च 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-69/12.26.004/2021-22 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा निदेश दिए हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि 09 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 मार्च से 9 जून 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1833 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: