बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
10 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 12 नवंबर 2021 के निदेश Dos.Co.UCBs-West/S1910/12.07.005/2021-22 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 10 मई 2022 के निदेश DOR.MON/D-08/12.22.134/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया तथा इसके अनुसार निदेशों की वैधता अवधि को 11 अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. ये निदेश बैंक पर 12 अगस्त 2022 से 11 नवंबर 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। 3. निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/690 |
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