बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार
25 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए, जिसकी वैधता पिछली बार 24 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई थी। ये निदेश अगले एक माह के लिए अर्थात 25 सितंबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 तक बैंक पर लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन रहेंगे। दिनांक 24 सितंबर 2021 के निदेशों की एक प्रति हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक बैंक, प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/931 |
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