बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना
09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनो की अवधि के लिए 09 जून 2021 तक बढ़ाया गया था। जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उक्त बैंक को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को 09 जून 2021 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 09 जून 2021 को जारी निदेशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन महीनो के लिए, 10 जून 2021 से 09 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। संदर्भित निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। वैधता बढ़ाई जाने की सूचना देने वाले 09 जून 2021 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/342 |
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