बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना
09 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, छह माह की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था और यह निदेश समीक्षाधीन था। उक्त निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 4 मई 2020 के निदेशानुसार, चार माह की अवधि के लिए 09 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया था और यह समीक्षाधीन था। जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को 09 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 3 सितंबर 2020 को जारी निदेशानुसार, अगले तीन माह के लिए, 10 सितंबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तक लागू होगा और ये समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 3 सितंबर 2020 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए, बैंक के परिसर में प्रदर्शित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/306 |
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