बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि में विस्तार
25 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था तथा अंतिम बार इसकी अवधि 24 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गयी थी। ये निदेश अब 25 सितंबर 2020 से 24 मार्च 2021 तक अगले छः महीनों के लिए बैंक पर लागू रहेंगे और समीक्षाधीन भी रहेंगे । आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में दिनांक 18 सितंबर 2020 के निदेश, जिसमें अवधि के विस्तार के बारे में सूचित किया गया है की प्रतिलिपि प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/389 |
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