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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
80386769
31 अक्तूबर 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
31 अक्तूबर 2002
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरावती फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.22-ए, देसीकर स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नै-600 026, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/458
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