बैंकिंग कारोबार करने के लिए श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, रसायनी, जिला रायगढ़ का लाइसेंस रद्द किया जाना
30 सितंबर 2013 बैंकिंग कारोबार करने के लिए श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, रसायनी, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतदद्वारा जनसाधारण को अधिसूचित किया है कि दिनांक 23 सितंबर 2013 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के तहत श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला– रायगढ़, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार के संचालन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें अबसे जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है। सुचेता वाझकर प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/687 |
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