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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
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14 अगस्त 2019 को प्रकाशित
प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
14 अगस्त 2019 प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं ।
सीओए के रद्द होने के बाद, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी और संचालित नहीं कर सकती हैं। हालांकि, ग्राहक या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में इन कंपनियों पर यदि कोई वैध दावे हों, तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए इन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/430 |
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