केंद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना,2008
आरबीआई/2008-09/89 03 जुलाई 2008 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना,2008 कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 जून 2008 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.58 /13.05.000/2007-08 देखें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अंतर्गत प्रश्न सं.33 पर दिए गए स्पष्टीकरण में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से संशोधन कर दिया गया है: "यदि ऋण मुर्गीपालन या भेड़पालन या सूअरपालन या पशुपालन के लिए लिया गया है और उसमें से आंशिक राशि का उपयोग शेड लगाने, पशुबाड़ा, बाड़ लगाने आदि में किया गया है तो संपूर्ण संमिश्र ऋण राशि को, योजना की परिभाषा के अनुसार 'पात्र राशि' की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। यदि यह बाड़ लगाने या छाजन डालने आदि के लिए लिया गया एकल ऋण है तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।" 3. इस योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए संशोधित स्पष्टीकरण सभी शाखाओं को उपलब्ध कराया जाए। भवदीया (श्रीमती उमा शंकर) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: