बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 6 - ऐसे कार्य जिन्हें बैंकिंग कंपनियों द्वारा किया जा सकता है
आरबीआई/2009-10/138 31 अगस्त 2009 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 6 - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 6 (एच) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार बैंक किसी ऐसी संपत्ति के प्रबंधन, विक्रय और वसूली का काम कर सकता है जो उसके किसी दावे की पूर्ति अथवा आंशिक पूर्ति के रूप में उसके कब्जे में आई हो । भवदीया (उमा श्ांकर) |
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