प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों पर सुविधाएं
आरबीआई/2005-06/380
शबैंवि.एलएस.(पीसीबी)सं. 49 /07.01.000/2005-06
28 अप्रैल, 2006
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा विस्तार पटलों पर सुविधाएं
कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जुलाई 2003 के हमारे परिपत्र शबैंवि. बीएल. सं.5/ 07.01.00/ 2003-04 का पैरा 4.1 देखें।
2. इस दृष्टि से कि बैंक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सवें , यह निर्णय किया गया है कि उन्हें विस्तार पटलों पर निम्नलिखित सीमित लेनदेन करने की अनुमति दी जाए:
i. जमाराशि/आहरण संबंधी लेनदेन
ii. ड्राफ्ट तथा डाक अंतरण (मेल ट्रांसफर) जारी करना तथा नकदीकरण
iii. यात्री चेक जारी करना तथा नकदीकरण
iv. बिलों का समाहरण
v. बैंकों के ग्राहकों की सावधी जमाराशियों पर अग्रिम (विस्तार पटल पर संबंधित अधिकारियों की मंजूरी शक्ति के अंतर्गत)
vi. प्रधान कार्यालय/आधार शाखा द्वारा मंजूर रु. 10.00 लाख मात्र की सीमा तक अन्य ऋण (केवल व्यक्तियों के लिए) का संवितरण।
3. हमारे उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित अन्य सभी बातें पूर्ववत् लागू रहेंगी।
4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय
(के.पी.वी.करुणाकरण)
महाप्रबंधक
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