वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - परिचालन क्षेत्र में विस्तार (एओओ) - उदारीकरण
भारिबैं/2008-09/469 6 मई 2009 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया , वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - 2. अब से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राज्यों में पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त टियर II शहरी सहकारी बैंक जिन्हें पिछले सांविधिक निरीक्षण में ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया है तथा /या अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जिनकी वित्तीय स्थिति ग्रेड I बैंक के अनुरूप है ऐसे बैंको से संपूर्ण राज्य में परिचालन क्षेत्र में विस्तार के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार करेगा । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करते समय आंतरिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी सहूलियत पर ध्यान दिया जाएगा । 3. टियर I शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मौजूदा मानदंड यथावत लागू रहेंगे । 4. शहरी सहकारी बैंकों को टियर I तथा टियर II बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आगे से 07 मार्च 2008 के परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) .परि.सं.35 /09.20.001/2007-08 में दिए गए अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए सभी विनियामक प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषा ग्रहण की जाए :
(ख) टियर II बैंक : सभी अन्य बैंक उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार जमाराशि तथा अग्रिमों की गणना ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए । 5. उपर्युक्त के अनुसार अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें । भवदीया (उमा शंकर) संलग्नक : यथोपरि
शहरी सहकारी बैंक (क) शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनों का कार्यक्षेत्र 163. जिन राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें सुचारु रूप से कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंकों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि :
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