भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई / 2007-08/293
संदर्भ : संदर्भ : शबैंवि (पीसीबी).सं./4/12.03.000/2007-08
22 अप्रैल 2008
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 नवंबर 2007 का हमारा परिपत्र्ा आरबीआई/2007-2008/177/ शबैंवि (पीसीबी).सं.3/12.03.000/2007-08 देखें । चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशतता अंक के आधे की दो चरणों में वृद्ध की जाए, जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगी
लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
अप्रेल 26, 2008 |
7.75 |
मई 10, 2008 |
8.00 |
2. इस से संबंधित 22 अप्रैल 2008 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/11/12.03.000/ 2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(ए के खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/11/12.03.000/2007-08
22 अप्रैल 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 नवंबर 2007 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 10/12.03.000/2007-08 का आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का प्रतिशत नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने दिए गए अनुसार होगा:
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
26 अप्रैल 2008 |
7.75 |
10 मई 2008 |
8.00 |
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक
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